शरजील इमाम के वकील ने सुप्रीमकोर्ट में कहा ‘हमे क्यों नहीं मिल सकती अर्नब की तरह राहत’

शरजील इमाम के वकील ने सुप्रीमकोर्ट में कहा ‘हमे क्यों नहीं मिल सकती अर्नब की तरह राहत’

नई दिल्ली। भड़काऊ भाषण मामले में कई राज्यों में मामले दर्ज होने के बाद जेएनयू छात्र शरजील इमाम पर राजद्रोह का केस भी दर्ज किया गया है। शरजील इमाम ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर कर सभी मामलो की सुनवाई एक जगह करने और एक एजेंसी से जांच कराये जाने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट में शरजील इमाम की ओर से पेश हुए वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि शरजील इमाम के उपर पांच प्रदेशों में मुकदमा दर्ज किया गया है। दो बयान (एक जामिया में और एक अलीगढ़) के आधार पर है। जबकि इसको उन्होंने अपलोड भी नहीं किया था, बल्कि किसी ओर ने अपलोड किया था। उन्होंने सुप्रीमकोर्ट से कहा कि हमें अर्नब गोस्वामी की तरह राहत चाहिए।

इस पर जस्टिस भूषण ने कहा कि पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज करने में कुछ भी गलत नहीं है, अगर उन्हें कुछ संज्ञेय अपराध के बारे में पता चलता है। क्या कोई व्यक्ति एनसीटी की ओेर से मौजूद है। इस मामले में एनसीटी से जवाब मांगा गया है। अब मामले की सुनवाई 10 दिनों के बाद होगी।

गौरतलब है कि रिपब्लिक टीवी पर लाइव डिबेट के दौरान कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी किये जाने के बाद रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कई राज्यों में मामले दर्ज हुए हैं। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीमकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर तीन सप्ताह के लिए रोक लगा दी है।

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TeamDigital