शर्बत जेहाद मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने रामदेव को अवमानना का दोषी पाया, नोटिस जारी

शर्बत जेहाद मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने रामदेव को अवमानना का दोषी पाया, नोटिस जारी

नई दिल्ली।  दिल्ली हाईकोर्ट ने रामदेव को हमदर्द के रूह अफ़ज़ा पर विवादास्पद बयान के लिए अवमानना का दोषी पाया और नोटिस जारी किया।

गौरतलब है कि बाबा रामदेव ने कोर्ट के आदेश के बावजूद शर्बत जेहाद वाला आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित किया था।

अदालत ने कहा कि रामदेव किसी के वश में नहीं हैं और वह अपनी ही दुनिया में रहते हैं। कोर्ट ने पहले उन्हें हमदर्द के उत्पादों के बारे में भविष्य में कोई बयान जारी नहीं करने या वीडियो साझा नहीं करने का आदेश दिया था।

जस्टिस अमित बंसल को बृहस्पतिवार को सूचित किया गया कि अदालत के 22 अप्रैल के निर्देशों के बावजूद रामदेव ने आपत्तिजनक बयान देते हुए एक वीडियो प्रसारित किया है।

उन्होंने कहा, ‘‘पिछले आदेश के मद्देनजर उनका हलफनामा और यह वीडियो प्रथम दृष्टया अवमानना ​​के अंतर्गत आता है। मैं अब अवमानना ​​नोटिस जारी करूंगा। हम उन्हें यहां बुला रहे हैं।”

इससे पहले बाबा रामदेव के वकील राजीव नैयर ने हाईकोर्ट को बताया था कि आपत्तिजनक वीडियो हटाए जाएंगे। कोर्ट ने उन्हें यह हलफनामा दायर करने को भी कहा था कि वे भविष्य में ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे।

शरबत विवाद के बाद स्वामी रामदेव ने कहा था कि मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया है लेकिन रूह अफजा वालों ने अपने ऊपर ‘शरबत जिहाद’ ले लिया। इसका साफ-साफ मतलब है कि वे यह ‘जिहाद’ कर रहे हैं।

जस्टिस अमित बंसल ने बाबा रामदेव पर टिप्पणी करते हुए कहा, ‘‘वह (रामदेव) किसी के वश में नहीं हैं। वह अपनी ही दुनिया में रहते हैं।”

बता दें कि अदालत हमदर्द की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में बाबा रामदेव की ‘शरबत जिहाद’ वाली टिप्पणी को चुनौती दी गई है।

 

TeamDigital