झारखंड: प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज
रांची। झारखंड में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। यह मामला दुमका जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्यामल किशोर सिंह की शिकायत पर शनिवार को दुमका नगर थाना में भारतीय दंड विधान की धारा 504, 506, 120 (बी) और 124 (ए) के तहत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के विरुद्ध कांड संख्या 298/2020 दर्ज किया गया है।
आरोप है कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने खुले तौर पर लोकतंत्र की हत्या करने की धमकी देते हुए लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक रूप से चुनी हुई वर्तमान प्रदेश सरकार को दो महीने में गिराने और भाजपा की सरकार बनाने का षड्यंत्र किया है।
पुलिस में दी गई शिकायत के मुताबिक शिकायत पत्र में पुलिस-प्रशासन से लोकतांत्रिक सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र करने को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने और साजिश पर विराम लगाने की मांग की गई थी।
पुलिस ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश के खिलाफ राजद्रोह सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। मामला दर्ज होने के बाद झल्लाए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि हिम्मत है तो हेमंत सरकार की पुलिस गिरफ्तार करे। अभी पार्टी कार्यालय में हूं फिर शहर में घूमने निकलूंगा, सोमवार को दस बजे तक रांची में रहेंगे। उसके बाद दिल्ली जायेंगे और तीन नवंबर को पुन: वापस लौटेंगे।
अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर बोले कि धारा पुलिस तय करती है मगर प्राथमिकी दर्ज कराने वाले ने जो धारा लिखकर दिया वही पुलिस ने दर्ज कर लिया। एक राष्ट्रभक्त को एक घंटे में देश द्रोही करार दिया गया। मैं संघर्ष से निकला हूं, जेल जाने से नहीं डरता। आपात काल के दौरान जेल गया, डा. जगन्नाथ मिश्र के शासन में सात बार और लालू प्रसाद के शासन के दौरान भी जेल गया। और यहां तो बैसाखी पर टिकी सरकार है।