पांढुर्णा में गोटमार मेले के दौरान रहेगी धारा 144 लागू

पांढुर्णा में गोटमार मेले के दौरान रहेगी धारा 144 लागू

पांढुर्ना(गुड़डू कावले): हाल ही में जिला कलेक्टर कार्यालय में हुई शांति समिति की बैठक में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेले को सांकेतिक रूप से मनाये जाने का फैसला लिया गया था।

जिला कलेक्टर सौरभ सुमन ने म.प्र.मानव अधिकार आयोग की अनुशंसाओं के पालन के साथ ही शहर में गोटमार मेले के दौरान लोक शांति और मानव जीवन की सुरक्षा बनाये रखने के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जिले के पांढुर्णा शहर में 18 अगस्त को प्रात: 8 बजे से 20 अगस्त को प्रात: 8 बजे तक के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूध्द भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की करने की बात कही गई है।

गोफन या घातक हथियार दिखने पर होगी सख्त कर कार्रवाई:

एसडीएम में सुश्री मेघा शर्मा ने बताया कि यह प्रतिबंधात्मक आदेश के अंतर्गत संपूर्ण नगरपालिका पांढुर्णा एवं गोटमार मेला क्षेत्र पांढुर्णा में किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे चाकू, लोहे की छड़, लाठी, तलवार, भाला, बरछी, फरसा, गंडासा व आग्नेय शस्त्रों, पत्थर, गोफन को लेकर चलना, उनका गोटमार के लिये उपयोग करना एवं सार्वजनिक प्रदर्शन करना प्रतिबंधित रहेगा ।

पत्थर एकत्रित करना और गोटमार खेल प्रतिबंधित रहेगा:

तहसीलदार मनोज चौरसिया ने बताया कि सांवरगांव एवं पांढुर्णा के मध्य स्थित मेला स्थल के पहुंच मार्ग, गुजरी चौक से हनुमन्ती वार्ड एवं ग्राम बम्हनी की ओर जाने वाले मार्ग पर, मार्ग के दोनों ओर अस्थाई दुकानें लगाया जाना प्रतिबंधित रहेगा ।

उन्होंने बताया कि ग्राम सांवरगांव एवं पांढुर्णा के मध्य स्थित मेला स्थल और मेला स्थल के दोनों ओर 500 मीटर की परिधि में स्थित पांढुर्णा और सांवरगांव क्षेत्र के अम्बेडकर वार्ड, भवानी वार्ड, अम्बा वार्ड, सुभाष वार्ड, राधाकृष्ण वार्ड एवं हनुमंती वार्ड में किसी भी प्रकार के पत्थरों के परिवहन, एकत्रीकरण तथा पत्थर का गोटमार खेल में उपयोग प्रतिबंधित रहेगा । ग्राम सांवरगांव और पांढुर्णा के मध्य स्थित मेला स्थल एवं मेला स्थल के दोनों ओर के 500 मीटर की परिधि में स्थित पांढुर्णा और सांवरगांव क्षेत्र के अम्बेडकर वार्ड, भवानी वार्ड, अम्बा वार्ड, सुभाष वार्ड, राधाकृष्ण वार्ड एवं हनुमंती वार्ड में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र, डी.जे. एवं उच्च तीव्रता के वाद्ययंत्र का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा ।

यह आदेश शासकीय, अर्ध्दशासकीय निकायों के सुरक्षा कर्मियों, पुलिस कर्मियों, विशेष पुलिस कर्मियों एवं ऐसे शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें जिला प्रशासन अथवा पुलिस प्रशासन द्वारा गोटमार मेले के दौरान शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिये नियुक्त किया गया हो । वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये, इसलिये यह आदेश एकपक्षीय तौर पर पारित किया गया है । उन्होंने लोक सूचना के लिये स्थानीय तहसीलदार पांढुर्णा और उप संचालक जनसंपर्क को इस संबंध में पर्याप्त प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये है ।

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