संभल जामा मस्जिद मामला: मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से झटका

संभल जामा मस्जिद मामला: मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से झटका

लखनऊ। संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को उस समय बड़ा झटका लगा जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन की खारिज कर दिया ।

हाईकोर्ट के इस फैसले से अब यह साफ हो गया है कि संभल की जिला अदालत में सर्वे का मुकदमा आगे चलेग।

बुधवार को जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें नामंजूर करते हुए ये फैसला सुनाया है।

इससे पहले कोर्ट ने 13 मई को मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन पिटीशन पर बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।

बता दें कि संभल की जामा मस्जिद विवाद पर मस्जिद कमेटी द्वारा सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की गई थी। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमें की पोषणीयता को चुनौती दी थी। मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 के सिविल कोर्ट के फैसले को चुनौती थी।

इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामे पर जवाब देने के लिए संभल जामा मस्जिद समिति को और समय दिया था।

TeamDigital