RTI कार्यकर्ता की ह्त्या मामले में पूर्व भाजपा सांसद के खिलाफ आरोप तय

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अहमदाबाद। विशेष सीबीआई अदालत ने भाजपा के पूर्व सांसद दीनू सोलंकी एवं अन्य छह के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा हत्या मामले में आरोप तय कर दिया है। आरोप तय होने के समय सोलंकी और अन्य आरोपी अदालत में मौजूद थे। न्यायाधीश बीएल पटेल ने बुधवार को आरोप तय किए।

सभी आरोपियों के खिलाफ आइपीसी की धारा 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश) एवं अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं। आरोपियों में पूर्व सांसद का भतीजा शिव सोलंकी और शार्प शूटर शैलेष पांड्या भी शामिल हैं। पांड्या ने कथित रूप से आरटीआइ कार्यकर्ता को गोली मारी थी।

सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ दिसंबर 2013 में आरोप पत्र दायर किया था। पूर्व सांसद की ओर से आरोप खारिज करने की अर्जी दायर करने से देरी हुई है।

गुजरात हाई कोर्ट परिसर के बाहर 20 जुलाई 2010 को गोली मार कर जेठवा की हत्या कर दी गई थी। सोलंकी उस समय सांसद थे और कथित रूप से उन्हीं के इशारे पर इस कांड को अंजाम दिया गया था।

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