रेप आरोपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को हाईकोर्ट से मिली ज़मानत
लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रेप के आरोपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। गायत्री प्रसाद प्रजापति को तीन महीने की राहत दी गई है।
लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज में भर्ती गायत्री प्रसाद प्रजापति ने कोरोना वायरस संक्रमण का हवाला देकर जमानत की याचिका दायर की थी। गायत्री प्रसाद प्रजापति की अंतरिम ज़मानत याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद पांच लाख के पर्सनल बांड और दो जमानतदारों की शर्त के साथ जमानत दी है।
लखनऊ पीठ ने गायत्री प्रसाद प्रजापति को पीड़ित और उसके परिवार के सदस्यों पर दबाव बनाने या प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने शर्त रखी है कि ज़मानत अवधि के दौरान गायत्री प्रसाद प्रजापति देश से बाहर नहीं जा सकेंगे।
गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ लखनऊ के गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज है। अखिलेश यादव सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत इस समय लखनऊ जेल में बंद हैं।