गालीबाज बाबा कालीचरण की ज़मानत याचिका ख़ारिज
रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें करने वाले बाबा कालीचरण की ज़मानत याचिका ख़ारिज हो गई है। रायपुर कोर्ट ने कालीचरण की ज़मानत अर्ज़ी को ख़ारिज कर दिया।
गौरतलब है कि रायपुर में आयोजित धर्म संसद के दौरान हिंदू धर्मगुरु कालीचरण महाराज ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें हरामी और कायर कहा था। इतना ही नही कालीचरण ने नाथूराम गोडसे द्वारा राष्ट्रपिता की हत्या को भी सही ठहराया था। इस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण महाराज को कथित तौर पर महात्मा गांधी के ख़िलाफ़ अपमानजनक टिप्पणी करने से संबंधित मामले में मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ़्तार किया गया था।
इस मामले में रायपुर के पूर्व मेयर और कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे की शिकायत पर पुलिस ने टिकरापारा थाने में आईपीसी की धारा 505(2), 294 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
छत्तीसगढ़ पुलिस को जानकारी मिली कि कालीचरण महाराज मध्य प्रदेश के खजुराहो में छिपा हुआ है। बेहद गोपनीय तरीके से छत्तीसगढ़ पुलिस ने खजुराहो पहुंचकर कालीचरण महाराज को गिरफ्तार कर लिया था। कालीचरण पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है।