झारखंड: सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 3000 मुसलमानो के खिलाफ राजद्रोह की धारा रद्द

झारखंड: सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 3000 मुसलमानो के खिलाफ राजद्रोह की धारा रद्द

नई दिल्ली। नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ बिना वासेपुर (धनबाद) में पुलिस अनुमति के प्रदर्शन कर रहे करीब 3000 लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज किये गए मामले में राजद्रोह की धारा हटा ली गई है। अब प्रदर्शनकारियों पर राजद्रोह का मुकदमा नहीं चलेगा।

करीब 3000 प्रदर्शकारियों पर राजद्रोह की धारा हटाए जाने के बाद धनबाद पुलिस एक दो दिन के भीतर मुकदमे से इस धारा को हटाने के लिए न्यायालय में इस आशय पर शुद्धि पत्र देगी। इस शुद्धि पत्र में पुलिस कोर्ट को बतायेगी कि किन कारणों से उसने राजद्रोह की धारा निरस्त की है।

गौरतलब है कि सोमवार को धनबाद के वासेपुर इलाके में बड़ी तादाद में प्रदर्शकारियों ने सीएए, एनपीआर व एनआरसी के विरोध में जुलूस निकाल कर प्रदर्शन किया था।

इस मामले में पुलिस द्वारा करीब तीन हजार लोगों के खिलाफ राजद्रोह की धारा 124 (ए) के तहत धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जुलूस की समाप्ति के बाद धनबाद एसडीओ राज महेश्वरम के निर्देश पर धनबाद अंचलाधिकारी प्रशांत कुमार लायक ने धनबाद थाना में आवेदन दिया था। पुलिस उपाधीक्षक (विधि व्यवस्था) मुकेश कुमार के निर्देश पर सीओ के आवेदन पर भारतीय दंड विधान की धाराएं लगाई गईं।

अगले दिन (मंगलवार) को यह पूरा मामले पर धनबाद के एसएसपी ने संज्ञान लिया और उन्होंने सिटी एसपी आर राम कुमार को मुकदमे का सुपरविजन करने का आदेश दिया। सुपरविजन रिपोर्ट में कहा गया कि प्रदर्शनकारियों ने जुलूस के दौरान ऐसा कुछ नहीं किया गया जिसे राजद्रोह के दायरे में माना जा सके।

सुपरविजन रिपोर्ट में कहा गया कि वासेपुर से हजारों लोग सीआईए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जुलुस की शक्ल में आये थे। प्रदर्शनकारियों के हाथो में तिरंगा झंडा, तख्ती और बैनर थे और प्रदर्शनकारी शहीद चौक पर एसएसपी किशोर कौशल के समझाने पर वापस लौट गए थे।

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TeamDigital