स्टेट बैंक के 1200 करोड़ रूपये का क़र्ज़: अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया कार्रवाही की अनुमति

स्टेट बैंक के 1200 करोड़ रूपये का क़र्ज़: अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया कार्रवाही की अनुमति

नई दिल्ली। कारोबारी अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया होने की कार्रवाही को नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) ने अनुमति दे दी है। यह अनुमति अनिल अंबानी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक का बारह सौ करोड़ रुपये का क़र्ज़ न चुकाने के लिए दी गई है।

भारतीय स्टेट बैंक ने वर्ष 2016 में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनियों रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) और रिलायंस इंफ्राटेल को यह कर्ज दिए थे लेकिन अब दोनों कंपनियां बंद हो गई हैं।

क़र्ज़ लेने के लिए अनिल अंबानी ने बारह सौ करोड़ की निजी गारंटी दी थी। लोन डिफॉलटर होने की दशा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) से दिवालिया कानून के मुताबिक अनिल अंबानी से यह रकम वसूली की अनुमति मांगी है, क्योंकि उन्होंने इस लोन की पर्सनल गारंटी दी है।

साल 2019 की शुरुआत में रिलायंस कम्युनिकेशन (आरकॉम) ने दिवालिया होने के लिए आवेदन किया था और कहा था कि कंपनी के उपर करीब 33,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। हालांकि बैंको के मुताबिक अगस्त 2019 तक आरकॉम के ऊपर 49,000 करोड़ रुपये का बकाया है।

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