नसीमुद्दीन सिद्दीकी को विधान परिषद की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया

नसीमुद्दीन सिद्दीकी को विधान परिषद की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया

लखनऊ। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी को विधान परिषद की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया है। दरअसल नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहुजन समाज पार्टी से विधान परिषद के लिए चुने गए थे लेकिन वे बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए।

इस पर विधान परिषद में बहुजन समाज पार्टी के नेता ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सदस्यता समाप्त करने के लिए याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब बहुजन समाज पार्टी के सदस्य नहीं हैं। इसलिए उनकी सदस्यता रद्द की जाए।

बसपा से निष्कासित किये जाने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी को विधान परिषद में असंबद्ध घोषित कर दिया गया था लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी 22 फरवरी 2018 को कांग्रेस में शामिल होगये।

इसे आधार बनाते हुए संभापति ने सुप्रीमकोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि अगर सदस्य मूल राजनीतिक दल त्यागकर अपनी राजनैतिक प्रतिबद्धता को परिवर्तित करता है, तो उसे सदन की सदस्यता त्याग कर पुन: निर्वाचन में जाना चाहिए।

सभापति ने अपने आदेश में कहा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी मूल राजनीतिक दल बसपा की सदस्यता को त्यागने के आधार पर अयोग्य हुए हैं। इसलिए भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत विधान परिषद की उनकी सदस्यता खत्म की जाती है।

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