तीन मंजिला भवन पर चला नगर पालिका का बुलडोजर

तीन मंजिला भवन पर चला नगर पालिका का बुलडोजर

पांढुर्ना(गुड्डू कावले)। मंगलवार को शहर में अतिक्रमण हटाए जाने के नाम आननफानन में तीन मंजिला भवन पर हुई कार्यवाही से शहरवासी सहमे है। जानकारी के मुताबिक शहर में प्रशासन की कार्यवाही भवन निर्माण अनुज्ञा नही होना और राजस्व भू अभीलेख के रिकार्ड भूखण्ड का नाम दर्ज नहीं होने के कारण की गई है।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी राजकुमार इवनाती ने बताया कि नगर पालिका द्वारा मकान मालिक विधिवत नोटिस जारी किए गए थे। जिसके बाद अवैध निर्माण को तोड़ने के आदेश पारित किए गए और बुलडोजर चलाकर तीन मंजिला भवन को तोड़ने की बड़ी कारवाही गई।

वहीँ पालिका द्वारा की गई इस कार्यवाही को लेकर शहर में तरह तरह की चर्चा जोरों पर है। सवाल उठ रहे हैं कि अवैध निर्माण के नाम पर प्रशासन की नजरों में शहर का तनवानी परिवार ही क्यों? इस भवन निर्माण में नगर पालिका परिषद की भवन निर्माण अनुज्ञा नही है तो नगर पालिका ने सम्पूर्ण भवन निर्माण होने के बाद ही क्यो कार्रवाई की ?

मंगलवार को शहर के शंकर किराना के व्यापारी शंकरलाल तनवानी के जलाराम वार्ड स्थित तीन मंजिला भवन पर प्रशासन के सयुक्त दल ने व्यापारी की धर्मपत्नी के नाम पर 20×50 भूखण्ड पर बना तीन मंजिला भवन को तोड़ने की कार्यवाही की है।

दूसरी ओर भवन मालिक तनवानी परिवार का कहना है कि उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई रोकने के लिए शहर के न्यायालय में सुबह 11 बजे याचिका दायर की थी। अदालत में दोनो पक्षों की सुनवाई के बाद लगभग 1.30 बजे अदालत ने आदेश जारी करते हुए प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगाई जिसके बाद तनवानी परिवार अपने वकील के साथ कार्रवाई स्थल पहुंच कर कार्रवाई रोकने का निवेदन किया, परंतु स्थानीय प्रशासन ने नगर पालिका की कार्यवाही बताते हुए इसे रोकने के लिए नगर पालिका मुख्य अधिकारी के आदेश की कॉपी मांगी।

इसके बाद तनवानी परिवार नगरपालिका मुख्य अधिकारी आदेश की कॉपी लेकर लगभग 3:15 अपने भवन पर पहुंचे। स्थानीय प्रशासन ने पंचनामा कार्रवाई कर न्यायालय के आदेश यथास्थिति भवन मकान मालिक को सोपा। पालिका द्वारा की गई कार्रवाई के दोरान एसडीएम मेघा शर्मा, परासिया एसडीएम ओपी शुक्ला, सौसर तहसीलदार अजय सनोरिया, तहसीलदार रत्नेश ठाकरे थाना प्रभारी गोपाल घासले और राजस्व नगर पालिका पीडब्ल्यूडी के दर्जनों कर्मचारी उपस्थित थे।

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TeamDigital