अनलॉक-4 की प्रक्रिया के लिए गृह मंत्रालय की गाइडलाइन जारी, पढ़िए- क्या हुए बदलाव
नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलो के बीच आज केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 के लिए गाइडलाइन जारी की हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक अनलॉक-4 में कुछ बदलाव किये गए हैं।
अनलॉक-4 में इन चीज़ो पर पाबंदी हटाई गई:
गृह मंत्रालय द्वारा आज जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक समारोह और अन्य मण्डली को 100 व्यक्तियों की अधिकतम क्षमता के साथ 21 सितंबर से अनुमति दी जाएगी।
गाइडलाइन में 21 सितंबर से 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन क्लास के लिए स्कूल में बुलाने की अनुमति दी गई है। 21 सितंबर से कंटनेमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिवार की सहमति के बाद शिक्षकों से मिलने स्कूल जा सकेंगे।
इसके अलावा टेक्निकल और प्रोफेशन प्रोग्राम जिनमें लैब या प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता वाले पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी के छात्रों के लिए 21 सितंबर से उच्च शिक्षा संस्थान खोले जा सकेंगे।
राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशनों या भारत सरकार या राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों के साथ पंजीकृत लघु प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण को खोलने की अनुमति दी जाएगी।
अनलॉक-4 की गाइडलाइन के मुताबिक आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय / रेल मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
अनलॉक-4 की गाइडलाइन के मुताबिक लोगों की एक राज्य से दूसरे राज्य या एक ही राज्य के अंदर आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी और दूसरे राज्य में जाने के लिए किसी तरह की अनुमति की आवश्यकता होगी।
अनलॉक-4 ये चीज़ें रहेंगी बंद:
अभी सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर (ओपन-एयर थिएटर को छोड़कर) और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे। इसके अलावा गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति के अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा बंद रहेंगी।
गाइडलाइन के मुताबिक राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी।