कोरोना: केंद्र ने राज्यों के लिए जारी की गाइडलाइन, 1 दिसंबर से होगी लागू

कोरोना: केंद्र ने राज्यों के लिए जारी की गाइडलाइन, 1 दिसंबर से होगी लागू

नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच बुधवार को गृह मंत्रालय ने राज्यों के लिए गाइडलाइन जारी की है। यह गाइडलाइन 01 दिसंबर से लागू होगी।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का मुख्य फोकस कोरोना संक्रमण पर पाए गए काबू को मजबूत करना है। कुछ राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में हाल में मामलों में बढ़ोतरी के चलते इस बात पर जोर दिया जाता है कि सावधानी बरतने की जरूरत है।

गाइडलाइन के मुताबिक राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संक्रमण की रोकथाम के कड़े उपाय करना, विभिन्न गतिविधियों पर SOPs जारी करने और भीड़ को नियंत्रण रखना अनिवार्य होगा।

इतना ही नहीं कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे कि निर्धारित उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे

गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को कंटेनमेंट जोन में कड़ाई के साथ नियमों को लागू करना होगा। वहीं, 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। यह गाइडलाइंस 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी।

गृह मंत्रालय के कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश कोरोना को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू जैसे स्थानीय प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन लगाने पर उन्हें केंद्र से परामर्श करना होगा।

गृह मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी गतिविधियों की ही इजाजत दी जाएगी। कंटनमेंट जोन में नियमों को कड़ाई के साथ लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय जिला, पुलिस और निगम अथॉरिटीज की होगी। इसके साथ ही, राज्य और केन्द्र शासित प्रदेस संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे।

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया है कि सर्विलांस टीम घर-घर जाकर सर्विलांस करेगी और कोविड-19 मरीजों का उपचार सुविधाओं के साथ फौरन आइसोलेशन सुनिश्चित की जाएगी। राज्य से यह भी कहा गया है कि वे कार्यस्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराएं।

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