लॉकडाउन में 20अप्रेल से मिलेंगी ये रियायतें, गृहमंत्रालय ने जारी किये दिशा निर्देश

लॉकडाउन में 20अप्रेल से मिलेंगी ये रियायतें, गृहमंत्रालय ने जारी किये दिशा निर्देश

नई दिल्ली। देश में लागू किये गए लॉकडाउन में सरकार कुछ रियायतें देने जा रही है। 03 मई तक लागू किये गए लॉकडाउन 2.0 में सरकार 20 अप्रेल से कुछ रियायतें बरतेगी। इसके तहत सरकार ने किसानों और उद्योगों को कुछ रियायतें दी जाएँगी।

बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गए नए दिशा-निर्देश के मुताबिक जिन इलाकों में कोरोना के मामले नहीं आएंगे, उन्हें रियायत मिल सकती है। इसकी समीक्षा 20 अप्रैल तक की जाएगी। इस समीक्षा के बाद कुछ इलाकों में मामूली रियायत दी जाएगी। रियायत देने से पहले राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन के पालन के सारे उपाय किए जाएंगे, ताकि ऑफिस, वर्कप्लेस, फैक्ट्री या संस्थानों में सोशल डिस्टेनसिंग का पालन हो।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार, मनरेगा के सभी कार्यों को भी अनुमति, कृषि संबंधी सभी गतिविधियां, फिशरीज और पशुपालन से जुड़ी चुनिंदा गतिविधियां, बैंकिंग गतिविधियां, सभी अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, महिलाश्रम, विधवाश्रम आदि ऑनलाइन शिक्षण, जरूरी सामानों की आवाजाही, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और इससे संबंधित सेवाएं, ई-कॉमर्स कंपनियां, कुरियर सर्विस, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, होटल, लॉज आदि चीजों में छूट मिलेगी।

सरकार की तरफ से कहा गया है कि नए दिशा-निर्देशों के तहत ई कॉमर्स- कूरियर सेवाओं को राहत दी गई है। साथ ही, जरुरी चीजों को बनाने वाले कारखाने भी खुल सकेंगे।

इतना ही नहीं आवश्यक सामानों, दवाओं का उत्पादन जारी रहेगा। वहीँ कुछ शर्तों के साथ ट्रकों को आने-जाने की इजाजत दी गई है। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए होटल, लॉज खुले रहेंगे।

लॉकडाउन 2.0 में 20 अप्रेल से बिजली मैकेनिक, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर को भी काम करने की अनुमति होगी। वहीँ आईटी के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ सशर्त काम की अनुमति होती।

हालांकि सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना जरूरी होगा। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार, कार्यालयों को सैनिटाइटर उपलब्ध कराने, गाइडलाइन्स के अनुसार शिफ्ट चलाने, थर्मल स्क्रीनिंग कराने के आदेश दिए गए हैं। यह दिशा निर्देश तीन मई तक के लिए जारी किए गए हैं, जब तक लॉकडाउन चलेगा।

बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सर्विसेज चालू रहेंगी। बैंक, एटीएम और उससे जुड़ी हुई सेवाओं को पहले जैसी छूट मिलती रहेगी। सरकार ने स्थानीय प्रशासन को बैंकों को सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने को कहा है। हालांकि, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किए जाने का निर्देश है।

मनरेगा के काम की इजाजत रहेगी। मनरेगा के कामों को सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करते हुए किया जाएगा, साथ ही मनरेगा में सिंचाई और वॉटर कंजर्वेशन से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाएगी।

किराना की दुकानों, राशन की दुकानों, फल, सब्जी, मीट, मछली, पोल्ट्री, खाद्यान्न, डेयरी और मिल्क बूथ, मवेशियों के चारे की दुकानों को छूट बरकरार रहेगी।

यात्री ट्रेनों का संचालन स्थगित रहेगा वहीँ रेलवे की मालगाड़ियों को छूट बरकरार रहेगी। ई-कॉमर्स कंपनियों की गतिविधियों, इनके ऑपरेटरों की गाड़ियों को छूट, इसके लिए अनुमति लेनी होगी।

नए दिशा निर्देशों के मुताबिक सरकारी काम में लगीं डेटा और कॉल सेंटर सर्विसेज को काम करने की इजाजत दी गई है वहीँ प्राइवेट सिक्यॉरिटी सर्विसेज को इजाजत लेनी होगी।

सभी ट्रकों और गुड्स/कैरियर वाहनों को छूट रहेगी, एक ट्रक में 2 ड्राइवरों और एक हेल्पर की ही अनुमति होगी। ट्रकों के मरम्मत की दुकाने और हाईवेज पर ढाबे भी खुले रहेंगे ताकि ट्रक चालकों को दिक्कत न हो।

खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी, किसानों और कृषि मजदूरों को फसलों की कटाई से जुड़े काम करने की छूट रहेगी। कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी, साथ ही खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी। कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी। मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां, ट्रांसपोर्ट चालू रहेंगी। दूध और दुग्ध उत्पाद के प्लांट और इनकी सप्लाई चालू रहेगी, साथ ही मवेशियों के चारा से जुड़े प्लांट चालू रहेंगे।

ये पाबंदियां रहेंगी जारी :

– बस, मेट्रो, हवाई जहाज और यात्री ट्रेनो का संचालन नहीं होगा।

– स्कूल,कॉलेज और कोचिंग सेंटर भी बंद ही रहेंगे।

– शादी ब्याह के समारोह समेत जिम, मॉल, सिनेमा हॉल, थियेटर, बार ,पार्क, पुल, और धार्मिक स्थान बंद रहेंगे।

– सामाजिक, राजनीतिक और खेल आयोजन पर भी रोक रहेगी।

– दाह संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं रहेगी।

– सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा।

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TeamDigital