कोरोना की दवा के नाम पर फायदा उठाने की कोशिश, पतंजलि पर लगा 10 का जुर्माना

कोरोना की दवा के नाम पर फायदा उठाने की कोशिश, पतंजलि पर लगा 10 का जुर्माना

चेन्नई। बाबा रामदेव से जुड़े पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट पर मद्रास हाईकोर्ट ने दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह जुर्माना उस दावे के लिए लगाया है जिसमे कहा गया था कि उनके द्वारा तैयार की गयी दवा कोरोनिल कोरोना वायरस के मरीजों को ठीक कर सकती है।

कोर्ट ने दस लाख जुर्माना लगाने के अलावा कहा कि पतंजलि और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट कोरोना महामारी से डर का का फायदा उठान चाहते थे और कोरोना के इलाज के नाम पर सर्दी, खांसी और बुखार के लिए इम्यूनिटी बूस्टर बेचकर पैसा कमाने की फिराक में थे।

हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि इस आपदा की घड़ी में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों की नि:स्वार्थ भाव से मदद कर रही हैं। ऐसे में प्रतिवादी उन संस्थाओं को यह जुर्माने की राशि दें।

गौरतलब है कि पतंजलि द्वारा कोरोना की दवा का दावा करते हुए कोरोनिल नामक एक दवा लांच की थी, हालाँकि बाद में पतंजलि के सीईओ बालकृष्ण और बाबा रामदेव अपने दावे से मुकरते नज़र आये।

इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस के इलाज को लेकर पेश की गई Coronil दवा के ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने चेन्नई की कंपनी अरुद्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर 30 जुलाई तक के लिए यह अंतरिम आदेश जारी किया था।

अरुद्रा कंपनी ने दावा किया था कि सन 1993 से उसके पास कोरोनिल का ट्रेडमार्क है। अरुद्रा कंपनी ने साल 1993 में Coronil-213 एसपीएल और Coronil -92 बी का रजिस्ट्रेशन कराया गया था. वह तब से उसका रिन्युअल करा रही है।

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TeamDigital