देश में 17 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, ये हुए हैं नियमो में बदलाव
नई दिल्ली। जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे देश में लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए। लॉकडाउन का तीसरा चरण चार मई से शुरू होगा और 17 मई तक चलेगा।
हालांकि इसमें पहले की तुलना में ज्यादा छूट रहेंगी लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस, ट्रेन, मेट्रो, विमान अदि बंद रहेंगे। इतना ही नहीं सभी स्कूल, कॉलेज समेत सभी तरह के शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे।
कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में होटल और रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम्नाजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, किसी भी तरह के सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक स्थल भी बंद रखने का फैसला किया गया है।
हॉट स्पॉट वाले इलाकों में रहने वालों को अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना जरूरी होगा। कन्टेनमेंट जोन में मेडिकल क्लिनिक और ओपीडी चलाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का पालन करते हुए इनकी इजाजत दी जा सकती है।
इससे पहले शुक्रवार को ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से प्रभावित इलाकों की सूची जारी की थी। इसके मुताबिक देश भर के 130 जिले रेड जोन, 284 ऑरेंज जोन और 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं।
लॉकडाउन के तीसरे चरण में रेड जोन में किसी तरह की गतिविधियों की छूट नहीं होगी। हालांकि ऑरेंज और ग्रीन जोन में छूट रहेगी। गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर विशेष कार्यों के लिए रेल और सड़क यातायात के साथ विमानों को भी इजाजत होगी।
गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों क अनुसार छूट इलाकों के जोखिम यानी रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के आधार पर होगी। ग्रीन जोन में वे जिले आएंगे जहां बीते 21 दिनों में कोई संक्रमित व्यक्ति न मिला हो। रेड जोन संक्रमित लोगों, डबलिंग रेट, टेस्टिंग की संख्या आदि पर निर्भर करेगा। जो जिले न रेड जोन में होंगे न ग्रीन जोन में, वे ऑरेंज जोन में आएंगे।
4 मई से ये लागू होंगे फैसले:
-सभी घरेलू और विदेशी उड़ानें, लेकिन मेडिकल सेवा, एयर एंबुलेंस और सुरक्षा बलों के लिए यह रोक नहीं रहेगी।
-सभी ट्रेनों पर रोक जारी रहेगी, लेकिन गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत सुरक्षा उद्देश्यों के लिए ट्रेन चलाने की इजाजत होगी।
-सार्वजनिक परिवहन के लिए इंटर-स्टेट बस सेवा, मेट्रो रेल, इलाज कराने या गृह मंत्रालय द्वारा छूट के अलावा लोगों के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर रोक।
-सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग व अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति रहेगी।
-स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिसकर्मियों, सरकारी अधिकारियों, फंसे हुए पर्यटकों के रहने और क्वारेंटाइन के लिए चुने गए होटल-रेस्तरां के अलावा बाकी बंद रहेंगे।
-सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, असेंबली हॉल और ऐसी अन्य जगहें बंद रहेंगी।
-सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे।