‘भारत जोड़ो यात्रा’ का ट्विटर हेंडल ब्लॉक करने का निचली अदालत का आदेश हाईकोर्ट ने किया रद्द

‘भारत जोड़ो यात्रा’ का ट्विटर हेंडल ब्लॉक करने का निचली अदालत का आदेश हाईकोर्ट ने किया रद्द

बेंगलुरु। कॉपीराइट मामले में कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हेंडल को ब्लॉक करने के निचली अदालत के आदेश को आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।

कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हेंडल बेंगलुरु की एक अदालत ने INCIndia ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। पार्टी ने ट्वीट कर बताया कि “भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। इस एकपक्षीय आदेश को कर्नाटक HC ने रद्द कर दिया है। हम माननीय न्यायालय को धन्यवाद देते हैं और हम अदालत के निर्देशों का पालन करेंगे। हम आम जन के लिए लड़ते रहेंगे, उनकी आवाज़ बनते रहेंगे।”

इससे पहले कल बेंगलुरु की एक अदालत नेकॉपीराइट मामले में भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हेंडल पर रोक लगा दी थी। यह रोक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर शेयर किये गए वीडियो में सुपरस्टार यश की फिल्म ‘केजीएफ’ के म्यूजिक के इस्तेमाल को लेकर लगाई गई थी।

दरअसल कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के लिए तैयार किये गए वीडियोज में फिल्म के गानों के इस्तेमाल के खिलाफ म्यूजिक कंपनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस की सोशल मीडिया हैड सुप्रिया श्रीनेत तथा एक अन्य नेता के खिलाफ कराई गई है।

बेंगलुरु की एक अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत जोड़ो यात्रा का ट्विटर हेंडल ब्लॉक किये जाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिका कर्ता द्वारा प्रथम दृष्टया पेश किए गए सबूतों के बाद भी अगर साउंड रिकॉर्ड के कथित अवैध उपयोग को प्रोत्साहित किया गया तो इससे बड़े पैमाने पर कॉपीराइट उल्लंघन को बढ़ावा मिलेगा।

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TeamDigital