कर्नाटक की अदालत ने कंगना के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश जारी किया

कर्नाटक की अदालत ने कंगना के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश जारी किया

बेंगलुरु। कर्नाटक की एक अदालत ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ मामला दर्ज किये जाने के आदेश जारी किये हैं। अदालत ने यह आदेश कंगना के उस ट्वीट को लेकर किये हैं जिसमे उन्होंने किसानो को आतंकवादी कहा था।

गौरतलब है कि कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर कंगना रनौत ने एक ट्‌वीट किया था। इस ट्वीट में कंगना ने कृषि बिलो का विरोध कर रहे किसानो को लेकर कहा था कि “जो लोग सीएए के बारे में गलत जानकारी दे रहे थे और देश में अफवाह फैला रहे थे वही लोग अब किसान बिल के बारे में अफवाह फैला रहे हैं और देश में डर का माहौल बना रहे हैं। वे आतंक फैला रहे हैं वे आतंकवादी हैं।”

हालांकि कंगना ने बाद में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया और अपने ट्वीट पर सफाई देते हुए अगले ट्वीट में कहा कि “जैसे श्री कृष्ण की नारायणी सेना थी, वैसे ही पप्पु की भी अपनी एक चंपू सेना है जो की सिर्फ़ अफ़वाहों के दम पे लड़ना जानती है, यह है मेरा अरिजिनल ट्वीट अगर कोई यह सिद्ध करदे की मैंने किसानों को आतंकी कहा, मैं माफ़ी माँगकर हमेशा केलिए ट्वीटर छोड़ दूँगी।”

कंगना के इस ट्वीट के खिलाफ स्थानीय कोर्ट में एक परिवाद दायर किया गया था। इस पर सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट ने कंगना रनौत के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश जारी किये हैं।

कंगना के खिलाफ परिवाद दायर करने वाले एक स्थानीय व्यक्ति रमेश नाइक ने अपने परिवाद में कहा कि अभिनेत्री ने किसान बिल का विरोध करने वालों की तुलना आतंकवादियों से की है। ये किसानो का बड़ा अपमान किया है।

परिवाद में कहा गया कि कंगना के ट्वीट से समाज में टकराव की स्थति बनेगी। इसलिए कंगना रनौत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 504, 108 के तहत एफआईआर दर्ज किये जाने के आदेश जारी किये जाएं।

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TeamDigital