बीएमसी की तोड़फोड़ को गलत बताने वाली कंगना रनौत ने वापस लिया केस

बीएमसी की तोड़फोड़ को गलत बताने वाली कंगना रनौत ने वापस लिया केस

मुंबई। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने बृहन्मुंबई नगर निगम(बीएमसी) के खिलाफ दायर किया गया केस वापस ले लिया है। पिछले दिनों बीएमसी द्वारा कंगना के ऑफिस के अवैध निर्माण पर की गई तोड़फोड़ के बाद कंगना रनौत की तरफ से बीएमसी के खिलाफ यह केस दायर किया गया था।

बीएमसी ने कंगना के फ्लैट में अवैध तरीके से मर्जर करके निर्माण करने पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद कंगना रनौत ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 फरवरी को कंगना रनौत के खार स्थित फ्लैट के कथित अवैध निर्माण के मामले में अभिनेत्री को राहत दी थी।

बीएमसी द्वारा कंगना रनौत के फ्लैट पर की जाने वाली कार्रवाई को लेकर दिए गए निचली अदालत के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। कोर्ट ने कंगना को आदेश दिया था कि वह कोर्ट को पांच फरवरी तक बताएं कि वह बीएमसी में अपने फ्लैट के कथित बदलावों को नियमित कराने के लिए आवेदन दाखिल करेंगी या नहीं।

कंगना के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा था कि यह केस अभिनेत्री के खिलाफ प्रतिशोध का हिस्सा है। फ्लैट्स का निर्माण करने वाले के कारण अवैध निर्माण किया गया है, न कि उनकी क्लाइंट कंगना रनौत द्वारा। वहीं, सीनियर काउंसल असपी चिनॉय और वकील जॉयल कार्लोस ने कोर्ट में बहस के दौरान कहा कि फ्लैट में अवैध रूप से 8 बदलाव किए गए हैं। दोनों पक्ष की बात सुनने के बाद कोर्ट ने अपने आदेश में अभिनेत्री को 5 फरवरी तक राहत दी और अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

आज कंगना के कोर्ट में बताया कि वो बीएमसी के खिलाफ अपना केस वापस ले रही हैं और वो सिविक बॉडी से बात करके इस अवैध निर्माण के मामले को सुलझा लेंगी।

गौरतलब है कि खार स्थित तीन फ्लैट्स को आपस में मर्ज कराने को लेकर बीएमसी ने कंगना रनौत को मार्च 2018 में नोटिस जारी किया था। सिविल कोर्ट ने दिसंबर 2020 में बीएमसी के नोटिस के खिलाफ कंगना की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद अभिनेत्री ने हाई कोर्ट का रुख किया था। कंगना की याचिका को खारिज करते हुए सिविल कोर्ट ने कहा था कि तीन फ्लैट्स को बिना इजाजत मर्ज करना अवैध है।

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TeamDigital