बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, “8 जनवरी को थाने में बयान दर्ज कराएं कंगना-रंगोली”
मुंबई। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दो संप्रदायों में मतभेद पैदा करने की कोशिश के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत और उनकी बहिन रंगोली चंदेल को निर्देश दिए कि दोनों 8 जनवरो को मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में पुलिस के समक्ष पेश होकर अपने बयान दर्ज कराएं।
हालांकि कोर्ट ने कंगना और उनकी बहिन को गिरफ्तारी से राहत देते हुए मुंबई पुलिस को निर्देश दिया है कि वह अभी कंगना रनौत और रंगोली चंदेल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले।
इतना ही नहीं कोर्ट ने कंगना रनौत और उसकी बहिन रंगोली चंदेल को यह निर्देश भी दिए कि वे इस मामले से जुड़ी कोई भी पोस्ट या कमेंट सोशल मीडिया पर नहीं करेंगी।
इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट अगली सुनवाई 11 जनवरी को करेगा। गौरतलब है कि कंगना रनौत और उसकी बहिन रंगोली चंदेल के खिलाफ 295(a) 153 (a) और 124(a) के तहत दर्ज मामले को लेकर मुंबई पुलिस को दोनों से पूछताछ करनी है।
कंगना रनौत और उसकी बहिन रंगली चंदेल के खिलाफ बांद्रा की एक अदालत ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने यह आदेश बांद्रा कोर्ट ने कास्टिंग डायरेक्टर साहिल अशरफ सय्यद की याचिका पर सुनवाई के बाद दिए थे।
इस मामले में मुंबई पुलिस कंगना रनौत और उसकी बहिन रंगोली चंदेल को तीन बार समन भेज चुकी है। कंगना रनौत ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की गुहार लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में मुंबई पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए भेजे गए समन को भी रद्द करने की गुहार लगाई गई है।