इस्लाम धर्म अपनाने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे जिग्नेश पटेल

इस्लाम धर्म अपनाने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे जिग्नेश पटेल

अहमदाबाद। इस्लाम धर्म ग्रहण करने वाले 32 वर्षीय जिग्नेश पटेल ने हाईकोर्ट का रुख किया है। जिग्नेश पटेल ने अपनी अर्ज़ी में हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि उनकी धर्मांतरण की अर्ज़ी पर जिला प्रशासन काफी समय से फाइल लटकाये हुए हैं। इसलिए जिला प्रशासन को उनकी अर्ज़ी पर जल्द फैसला सुनने का आदेश दिया जाए।

गौरतलब है कि जिग्नेश पटेल कई साल पहले इस्लाम धर्म सरकार कर चुके हैं और एक आम मुसलमान की तरह अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। धर्मांतरण की अनुमति के लिए उन्होंने जिला प्रशासन को अर्ज़ी दी थी लेकिन इस पर कई महीने बीत जाते के बाद भी जिला प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी है।

जिग्नेश पटेल ने अपनी याचिका में कहा कि वह इस्लाम के प्रति आकर्षित था और धर्म को अपनाना चाहता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि वह छह साल से मुस्लिमों की तरह रह रहा है, उसने कहा कि वह रमजान के दौरान रोजा रखता है, नमाज अदा करता है और और इस धर्म से जुड़े अन्य रिवाजों का पालन करता है।

जिग्नेश पटेल के वकील एम टी सैयद ने बृहस्पतिवार को कहा कि भरुच के कलेक्टर एक साल से अधिक समय से पटेल का आवेदन रोके हुए हैं, जबकि फरवरी 2020 में एक सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) की जांच रिपोर्ट में इस संबंध में अनुकूल राय दी गई थी कि उन्हें धर्मांतरण की अनुमति दी जा सकती है।

जिग्नेश पटेल की अर्ज़ी पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर को आठ सप्ताह में फैसला लेने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने हाल के एक आदेश में जिला कलेक्टर को निर्देश दिया कि वह पटेल के आवेदन पर ‘‘जितना जल्दी हो सके’’ निर्णय लें, अच्छा हो आठ सप्ताह के भीतर ही निर्णय ले लिया जाए।

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TeamDigital