झारखंड: मास्क न लगाने पर लगेगा एक लाख का जुर्माना और 2 साल की जेल
रांची। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने कड़े कदम उठाने का फैसला लिया है। इसी के अंतर्गत राज्य में मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। इतना ही नहीं सरकार ने सख्ती दिखाते हुए मास्क न लगाने पर एक लाख रुपये जुर्माने और दो साल की जेल का फरमान भी सुनाया है।
इससे पहले बीते बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 39 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन संबंधी अध्यादेश की मंजूरी दी गई, जिसके तहत दो वर्ष की सजा या एक लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
कैबिनेट की बैठक में लिए गये फैसले की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि कैबिनेट ने झारखंड स्टेट के नए राज्य चिन्ह को भी मंजूरी दे दी है। इसमें पलास का फूल, हाथी और अशोक स्तंभ को दर्शाते हुए झारखंड की हरी भरी धरती को दिखाया गया है।
केबिनेट की बैठक में नोबेल कोरोना वायरस की विश्वव्यापी महामारी ने देश के अन्य राज्यों में लोकडाउन के कारण फंसे झारखंड राज्य के लोगों की सहायता हेतु उन्हें DBT के माध्यम से राशि उपलब्ध कराने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। इसके अलावा झारखंड राज्य योजना अंतर्गत शहीद ग्राम विकास योजना की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
केबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। जिनमे स्थापना व्यय (विस्तृत) मद अंतर्गत वन विभागीय 18 अस्थायी स्थापनाओं में स्वीकृत 1088 अस्थायी पदों के स्थायीकरण करने की स्वीकृति, राज्य के 183 अराजकीय प्रस्वीकृति प्राप्त (वित्त सहित) मदरसों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के अनुदान भुगतान की स्वीकृति, झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका (संशोधन) नियमावली, 2020 की स्वीकृति भी शामिल है।