जैकलीन फर्नाडीज को मिली राहत, अंतरिम ज़मानत की अवधि 10 नवंबर तक बढ़ी

जैकलीन फर्नाडीज को मिली राहत, अंतरिम ज़मानत की अवधि 10 नवंबर तक बढ़ी

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नाडीज को आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने जैकलीन फर्नाडीज की ज़मानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए अंतरिम ज़मानत की अवधि को 10 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला सुनाया।

गौरतलब है कि ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ी 200 करोड़ के ठगी मामले में चल रही ईडी जांच में जैकलीन सह आरोपी हैं। इस मामले में अदालत ने जैकलीन को समन भी भेजा था, जिसके बाद जैकलीन के वकील ने उनकी जमानत की याचिका दायर की थी।

कोर्ट में दायर की गई ज़मानत याचिका में जैकलीन फर्नाडीज की तरफ से कहा गया कि वह खुद भी ठग सुकेश चंद्रशेखर की साजिशों का शिकार हो चुकी हैं। याचिका में खुद को निर्दोष बताते हुए जैकलीन फर्नाडीज ने कहा कि ठग सुकेश चंद्रशेखर की साजिशों में उनका कोई हाथ नहीं है और न ही उसने सुकेश चंद्रशेखर द्वारा रची गई साजिशो के बारे में कोई जानकारी है, न ही उसमें उन्होंने उसने कोई सहयोग दिया है।

वहीँ प्रवर्तक निदेशालय (ईडी) ने जैकलीन फर्नाडीज की ज़मानत अर्जी पर विरोध जताया। ईडी के वकील की तरफ से कहा गया कि जैकलीन ने कभी जांच में सहयोग नहीं किया। इतना ही नहीं ईडी ने कहा कि जैकलीन ने भारत से भागने के लिए एक असफल योजना बनाई, लेकिन एलओसी जारी होने के कारण ऐसा नहीं कर सकी।

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जैकलीन फर्नाडीज की अंतरिम ज़मानत की अवधि 10 नवंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया।

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TeamDigital