छिंदवाड़ा: पुलिस के पोर्टल पर शहर के होटल संचालको को पंजीकरण करना होगा अनिवार्य
पांढुर्ना( गुड़डू कावले): शहर के एसडीओपी कार्यालय में नवागत एसडीओपी अजीत पटेल, थाना प्रभारी एसआई संजय त्रिपाठी की प्रमुख उपस्थिति आयोजित बैठक में फैसला लिया गया कि मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) से मिले दिशा निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन सिटी विज़िटर रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के दायरे में आने वाले राज्य के सभी व्यवसायो या सेवा अंतर्गत आने वाले लोगो को अपना सम्पूर्ण रिकार्ड पोर्टल पर पंजीकृत करना अनिवार्य होगा।
शहर केे होटल संचालको की बैठक में नवागत एसडीओपी अजीत पटेल इस आशय की जानकारी शहर के होटल संचालको को दी और बताया कि शहर में व्यवसाय या सेवा में आने वाले लोगो को मध्यप्रदेश शासन पुलिस के पोर्टल पर अपने व्यवसाय का पंजीयन करना होगा और इससे सबंधित जानकारी शहर के थाने को अवगत कराना होगा।
इन व्यवसाय या सेवा से जुड़े लोगों को करना होगा पंजीकरण:
दी गई जानकारी के मुताबिक आश्रम, बोर्डिंग हाउस, सर्किट हाउस, धर्मशाला, डॉरमेट्री, गेस्ट हाउस, हॉस्टल, होटल, लॉज, मोटल, पेइंग गेस्ट, रिज़ॉर्ट, रेस्ट हाउस और रेंटेड प्रॉपर्टी आश्रम, बोर्डिंग हाउस, सर्किट हाउस, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, हॉस्टल , होटल, लॉज, पर्लल, पेइंग गेस्ट, रिस्टार्ट, रेस्ट हाउस और पार्किंग पर दी गई प्रॉपर्टी इत्यादि को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा।
कैसे करें पंजीकरण:
पंजीकृत करने आवश्यक दस्तावेज़ में अपना पुलिस स्टेशन कोड फ़ॉर्म सूची >> आवास >> नया पंजीकरण लिंक, एप्लीकेशन फॉर्म भरें और एक-एक करके डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फाइल अपलोड करें। स्वीकृति का प्रिंटआउट ले ईमेल में लिंक भेजें पर क्लिक करके अपना ईमेल खाता सत्यापित करें। पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटो अपलोड करें। जीएसटीआईएन पंजीकरण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो।) टिन नंबर पंजीकरण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो।)गुमास्ता लाइसेंस (यदि लागू हो।)बिल्डिंग / परिसर फ्रंट फोटो यह संपूर्ण दस्तावेज के साथ पंजीयन करें।
बैठक में शहर के होटल सेंटर प्वाइंट के संचालक सुनील बुधराजा जय श्री लाज एंड होटल साईं पैलेस आदित्य होटल मानसरोवर होटल के संचालक उपस्थित थे।