मस्जिद ढहाने के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई

लखनऊ। फतेहपुर में मस्जिद ढहाए जाने के जिलाधिकारी के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में शुक्रवार को फतेहपुर डीएम के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक डीएम के ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगा दी है।
हाई कोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार से तीन हफ्ते में काउंटर एफिडेविट मांगा है। उसके अगले दो हफ्ते के अंदर याची से रिजॉइंडर दाखिल करने के लिए कहा है।
याचिका में डीएम द्वारा 22 अगस्त 2024 को पारित ध्वस्तीकरण के आदेश को चुनौती दी गई है। अब इस मामले में 23 मई को सुनवाई होगी।
मस्जिद ढहाने के जिलाधिकारी के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में वक्फ सुन्नी मदीना मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष हैदर अली की ओर से याचिका दाखिल की गई है।
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