नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी को हाईकोर्ट से राहत

नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी को हाईकोर्ट से राहत

नई दिल्ली। फिल्म अभिनेता नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहबाद उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल होने तक उनकी गिरफ्तारी पर स्टे दिया है वहीँ नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के भाई मिनाजुद्दीन सिद्द्की को अग्रिम ज़मानत करानी होगी।

मामल नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी से जुड़ा हुआ है। आलिया ने 27 जुलाई 2020 को मुंबई के वर्सोवा थाने में यह मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे में नवाज़ुद्दीन सिद्द्की और उनके परिजनों को भी आरोपी बनाया गया था।

आलिया ने अपनी शिकायत में कहा था कि नवाजुद्दीन उसे व बेटी को दिसंबर 2012 में बुढ़ाना स्थित अपने घर पर छोड़ गए थे। उसने अपनी बेटी पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए पति नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, सास मेहरून्निशां, नवाज़ुद्दीन के भाइयों फैय्याजुद्दीन, अयाजुद्दीन और मिनाजुद्दीन को आरोपी बनाया था।

इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए नवाज़ुद्दीन सिद्द्की ने हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट में दो जजों की बैंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए चार्जशीट दाखिल होने तक नवाजुद्दीन, उनके भाई फैय्याजुद्दीन, अयाजुद्दीन और मां मेहरून्निशां की गिरफ्तारी पर स्टे दिया है।

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