पायलट को और मिला समय, हाईकोर्ट ने नोटिस पर 21 जुलाई तक रोक लगाई

पायलट को और मिला समय, हाईकोर्ट ने नोटिस पर 21 जुलाई तक रोक लगाई

जयपुर। सचिन पायलट की याचिका पर आज राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए विधानसभा स्पीकर के नोटिस पर 21 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है। अब इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी।

हाईकोर्ट द्वारा स्पीकर के नोटिस पर 21 जुलाई तक के लिए रोक लगाए जाने के बाद अब विधानसभा स्पीकर 21 जुलाई तक सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों पर कार्रवाही नहीं कर सकेंगे।

इससे पहले आज सुनवाई के दौरान सचिन पायलट और बागी विधायकों का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि मैं सरकार को गिरा रहा हूं या किसी भी लिमिट को क्रॉस कर कोई पाप कर रहा हूं तो समझ में आता है कि मैं गलत कर रहा हूं लेकिन जब मैं आवाज उठा रहा हूं तो यह हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच का पाठ है जो आर्टिकल 19 के तहत मुझे मिला है।

उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान का हिस्सा है इसलिए इस नोटिस को तुरंत रद्द किया जाए। हरीश साल्वे ने कोर्ट से कहा कि अगर कोई विधायक अपने मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार और तानाशाही रवैए के खिलाफ बोलता है, अपनी सेंट्रल लीडरशिप को जगाता है तो यह उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसे बगावत नहीं कहा जा सकता।

गौरतलब है कि सचिन पायलट और 18 विधायकों की तरफ से राजस्थान हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में विधानसभा स्पीकर की तरफ से मिले नोटिस में समय अवधि कम मिलने की बात कही है, साथ ही कहा है कि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा था इसलिए विधायक दल की बैठक में न जाने से व्हिप का उलंघन नहीं होता।

TeamDigital