अयोध्या में भूमि पूजन का रास्ता साफ़, हाईकोर्ट ने ख़ारिज की याचिका

अयोध्या में भूमि पूजन का रास्ता साफ़, हाईकोर्ट ने ख़ारिज की याचिका

लखनऊ ब्यूरो। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का रास्ता साफ़ हो गया है। भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है।

आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्त्ता साकेत गोखले की तरफ से दाय की गई याचिका में कहा गया था कि कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र अयोध्या में होने वाला भूमि पूजन स्थगित कर दिया जाना चाहिए। गोखले ने अपने जनहित यचिका में कहा कि भूमि पूजन कार्यक्रम में 300 से अधिक लोग शामिल होंगे जो कोविड-19 संक्रमण के दौरान अनलॉक-2 की गाइडलाइन का उलंघन है।

पीआईएल में तर्क दिया गया कि कोरोना संक्रमण के कारण बकरीद पर मस्जिदों में नमाज़ की अनुमति नहीं दी गई, साथ ही कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र की गाइडलाइन में छूट नहीं दे सकती।

वहीँ दूसरी तरफ अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए होने वाले भूमि पूजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तैयारियों का जायजा लेने उत्तर प्रदेश के मुख्य्मंत्री योगी आदित्यनाथ कल 24 जुलाई (शुक्रवार) को अयोध्या जाएंगे। इस दौरान सीएम अयोध्या में साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे।

इससे पहले कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या पहुंचे थे और उन्होंने भी राम मंदिर निर्माण की तैयारियां और प्रधानमंत्री के अयोध्या आगमन को लेकर कारसेवक पुरम में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और पदाधिकारियों के साथ वार्ता की थी।

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TeamDigital