अर्नब गोस्वामी को अभी ज़मानत नहीं, हाईकोर्ट में कल भी जारी रहेगी सुनवाई
मुंबई। आत्म हत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के मामले में गिरफ्तार किये गए रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी की अंतरिम ज़मानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। शुक्रवार को अर्नब गोस्वामी की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई लेकिन आज सुनवाई पूरी नहीं हो सकी।
न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति ए एस कार्निक की एक खंडपीठ ने कहा कि वह समय की कमी के चलते सुनवाई शनिवार को जारी रखेगी। अदालत ने कहा, ‘‘हम इस मामले की सुनवाई के लिए विशेष तौर पर कल दोपहर में बैठेंगे।’’
इससे पहले गोस्वामी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से कहा कि यह गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध और बदले की भावना के तहत की गई है। इंटीरियर डिजाइनर को 90 फीसदी रकम का भुगतान किया गया था। चूंकि खाता निष्क्रिय था, इसलिए पैसा वापस आ गया था। पुलिस की नई जांच आपराधिक कानून के तय सिद्धांतों के विपरीत है।
उन्होंने अर्नब का पक्ष रखते हुए कहा कि पुलिस ने पहले इस मामले को लेकर एक रिपोर्ट दायर कर दी थी। यह रिपोर्ट मामले को बंद करने के लिए दायर की जाती है। मजिस्ट्रेट ने इसे स्वीकार कर लिया था और किसी ने चुनौती भी नहीं दी है। पुलिस ने मजिस्ट्रेट को सिर्फ जांच शुरू करने की सूचना दी है, अनुमति नहीं ली है। इस मामले में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।
अधिवक्ता पोंडा ने अपनी दलील में कहा, पुलिस ने मेरे मुवक्किल को अवैध रूप से हिरासत में लिया है। हम पुलिस के खिलाफ कोर्ट में आए है, इसलिए शिकायतकर्ता को पक्षकार नहीं बनाया गया है। हमें शिकायतकर्ता को पक्षकार बनाने की छूट दी जाए। इस मामले में मेरे मुवक्किल को जमानत देने से मामले में कोई प्रतिकूल असर नहीं पडे़गा।
गौरतलब है कि 2018 के अन्वय नाइक और उनकी मां के आत्महत्या मामले में मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को बुधवार को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था।