वाह सरकार वाह: हरियाणा में शराब बेचने और खरीदने की उम्र 25 से घटकर 21 वर्ष की गई
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने शराब बेचने और खरीदने की न्यूनतम उम्र में बदलाव किया है। अब सरकार ने शराब बेचने और खरीदने की उम्र को 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दिया है।
हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 सदन में बुधवार को पारित होने के बाद 21 वर्ष की उम्र का कोई भी व्यक्ति शराब के ठेके के लाइसेंस के लिए भी आवदेन कर सकता है। वहीँ 21 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति के शराब के सेवन पर कोई रोकटोक नहीं होगी।
हालांकि इस संशोधन के खिलाफ कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस विधायक विधायक किरण चौधरी और गीता भुक्कल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि शराब बिक्री और सेवन की अधिकृत आयु 21 साल करने से युवा इस ओर आकर्षित होंगे। यह संशोधन अनुचित है। इसे सरकार वापस ले।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार युवाओं को नशे की तरफ धकेल रही है। शराब के सेवन की उम्र घटाकर 21 वर्ष किये जाने से युवा इस बुराई की तरफ आकर्षित होंगे और इससे उनके भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शराब खरीदने और बेचने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा को घटाना गैर ज़रूरी है, इस नियम में बदलाव करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और न ही सरकार को इस पर विचार करना चाहिए था।