गुलफिशा फातिमा को मिली जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने छात्र और सोशल एक्टिविस्ट गुलफिशा फातिमा को ज़मानत दे दी है। गुलफिशा को फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े एक मामले में 03 जून को गिरफ्तार किया गया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने जाफराबाद क्षेत्र में दंगों से संबंधित एक मामले में फातिमा को 30 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
इस मामले में सह आरोपित जेएनयू की छात्राएं और पिंजरा तोड़ की सदस्य देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को पहले ही जमानत दी जा चुकी है। अदालत ने कहा, ”इस मामले में सह आरोपियों देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को जमानत दी जा चुकी है और उनकी भूमिका वर्तमान आवेदक / अभियुक्त (फातिमा) के समान बतायी गयी है। उन सभी के लिए गवाह लगभग समान हैं।
गौरतलब है कि संशोधित नागरिकता कानून के समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा के बाद 24 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़की सांप्रदायिक हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गयी थी और लगभग 200 अन्य घायल हो गये थे।