गुजरात: बीजेपी के इस अभियान पर हाईकोर्ट ने लगाया ब्रेक
अहमदाबाद। कोरोना काल में भी बीजेपी अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है लेकिन गुजरात में हाईकोर्ट ने उसकी कोशिशों पर ब्रेक लगा दिया है। बुधवार को हाईकोर्ट ने गुजरात प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष अध्यक्ष सी आर पाटिल और विजय रूपाणी सरकार को रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीद और इसके वितरण के संबंध में मंगलवार को नोटिस जारी किए हैं।
दरअसल, गुजरात में कोरोना काल में भी अपनी राजनीति चमकाने में जुटी राज्य बीजेपी ने अपने सूरत कार्यालय से इंजेक्शन की पांच हजार शीशियां निशुल्क बांटने का अभियान शुरू किया था। इस पर आपत्ति जताते हुए विधानसभा में विपक्ष के नेता परेश धानाणी ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा था कि सत्तारूढ़ दल ने दवा अवैध रूप से खरीदी है और इसका भंडारण किया है और उसके पास ऐसा करने का लाइसेंस नहीं है।
गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश सोनिया गोकानी और न्यायमूर्ति वैभव नानावटी की पीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए सूरत से बीजेपी विधायक हर्ष सांघवी और जिलाधिकारी को भी नोटिस जारी किए।
रेमडेसिविर इंजेक्शन संक्रमण के उपचार में काम आता है। इसके भंडारण की निजी तौर पर किसी को अनुमति नहीं है। फ़िलहाल कई राज्यों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्ल्त है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाज़ारी को लेकर राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाही की है।