2020 से गाड़ी की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस से मोबाईल नंबर लिंक करना हो सकता है ज़रूरी
नई दिल्ली। अगले वर्ष से सड़क परिवहन को लेकर मोदी सरकार एक नया नियम लाने जा रही है। इस नियम के तहत वाहन मालिकों को रजिस्ट्रेशन, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस से अपना मोबाईल नंबर लिंक करना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इस पर लोगों की राय मांगी है।
सूत्रों के मुताबिक वाहन के पंजीकरण, पॉल्यूशन और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मोबाईल नंबर ज़रूरी हो जायेगा। माना जा रहा है कि वाहनों की चोरी, खरीद-फरोख्त की जानकारी जुटाने के उद्देश्य से सरकार वाहन दस्तावेजों के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना आवश्यक कर सकती है।
सूत्रों के मुताबिक सरकार का मानना है कि वाहनों के पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस से मोबाईल नंबर लिंक होने पर वाहन चालक और वहां की लोकेशन की वास्तविक जानकारी जुटाई जा सकेगी। जिससे न सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है बल्कि दुर्घटना होने पर सहायता पहुंचाने में भी मदद मिलेगी।
सूत्रों ने कहा कि आमतौर पर दोपहिया वाहनों में लोग पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त के बाद भी वाहन को अपने नाम ट्रांसफर नहीं कराते। ऐसी स्थति में वाहनों के चोरी होने या उसके दुरूपयोग होने की संभावना बढ़ जाती है।
सूत्रों ने कहा कि वाहनों के रजिस्ट्रेशन से मोबाईल नंबर लिंक होने पर पुलिस, आरटीओ या कोई अन्य एजेंसी आसानी से वाहन चालक या उसके मालिक से संपर्क कर सकती है, वहीँ देश के बड़े महानगरों में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट को लागू किया जा सकेगा।
इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इस पर लोगों की राय मांगी है। लोग 30 दिन के अंदर यानी 29 दिसंबर तक अपने सुझाव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेज सकते हैं।