चुनाव आयोग ने कमलनाथ से छीना स्टार प्रचारक का दर्जा, कोर्ट जायेगी कांग्रेस
भोपाल ब्यूरो। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा की 28 सीटों के उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा समाप्त कर दिया है।
चुनाव आयोग ने कमलनाथ के स्टार प्रचारक का दर्ज खत्म करते हुए कहा कि स्टार प्रचारक का दर्जा रद्द होने के बाद कमलनाथ अगर किसी भी प्रचार कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं तो उसका पूरा खर्च उस उम्मीदवार को वहन करना होगा, जिसके विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कार्यक्रम आयोजित होरहा है।
इससे पहले चुनाव आयोग ने कमलनाथ को नोटिस भेजा था। कमलनाथ ने इस नोटिस का जवाब चुनाव आयोग को दिए लेकिन चुनाव आयोग कमलनाथ के जवाब से संतुष्ट नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा कमलनाथ के स्टार प्रचारक का स्टेटस रद्द होने का फैसला शुक्रवार शाम पांच बजे से लागू हो गया है।
कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि आयोग की कार्रवाई पूरी तरह से एकतरफा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव आयोग के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। गुप्ता ने कहा कि बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भी कांग्रेस ने शिकायत की लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब कांग्रेस मामले पर विधि विशेषज्ञों से राय लेगी और कोर्ट का रुख करेगी।
दरअसल, चुनाव आयोग ने यह फैसला कमलनाथ के उस बयान के लिए लिया है जिसमे एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नौटंकी कलाकार कहा था। कमलनाथ ने कहा था कि शिवराज मुंबई जाकर एक्टिंग करें।
इससे पहले कमलनाथ ने एक सभा में शिवराज सरकार में मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार इमरती देवी को आइटम कहा था। जिस पर चुनाव आयोग ने उन्हें शब्दों को चुनने में सावधानी बरतने की सलाह दी थी।