कोरोना महामारी के बीच चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने जारी की गाइडलाइन

कोरोना महामारी के बीच चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने जारी की गाइडलाइन

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के बीच किस तरह चुनाव कराये जाएंगे, इसके लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन में चुनाव प्रचार के लिए कई नियम तय किये गए है।

गाइडलाइन के मुताबिक चुनाव प्रचार के लिए केवल पांच लोग ही घर घर जाकर प्रचार कर सकेंगे। इतना ही नहीं गाइडलाइन के मुताबिक उम्मीदवार जमानत की राशि ऑनलाइन भर सकेंगे. पब्लिक मीटिंग और रोड शो की अनुमति गृह मंत्रालय और राज्यों के कोरोना पर दिशानिर्देशों के अनुसार मिलेगी।

चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक नामांकन के दौरान उम्मीदवार के साथ सिर्फ दो लोगों और दो गाड़ियों को ले जाने की अनुमति मिलेगी। इतना ही नहीं मतगणना के लिए काउंटिंग हॉल में 7 से अधिक काउंटिंग डेस्क की इजाजत नहीँ होगी। एक विधानसभा क्षेत्र की काउंटिंग 3 से 4 हॉल में हो सकती है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस शील्ड, मास्क, थर्मल स्कैनर का इस्तेमाल होगा।

गौरतलब है कि इस वर्ष बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं वहीँ मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में खाली हुई विधानसभा सीटों उपचुनाव भी कराये जाने हैं। कोरोना संक्रमण के बीच चुनाव कराया जाना चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती है।


यह ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसमें और विस्तृत जानकारी अपडेट की जाएगी।

अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें

TeamDigital