80 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं को ही मिलेगी पोस्टल बैलेट की सुविधा: चुनाव आयोग
नई दिल्ली। बिहार में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग 65 साल से उपर के वोटरों के लिए पोस्टल बैलेट के इस्तेमाल की सुविधा के फैसले को लागू करने से इंकार किया है।
इससे पहले कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने 65 साल से ऊपर के वोटरों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा के लिए नियमों में बदलाव की बात कही थी।
न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक “चुनाव आयोग ने बिहार में 65 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों और अन्य आसन्न उप-चुनावों में पोस्टल बैलट सुविधा का विस्तार नहीं करने का निर्णय लिया है। लेकिन विशेष रूप से विकलांग मतदाता जो 80 वर्ष से ऊपर हैं और वे आवश्यक सेवाओं में हैं और # COVID19 सकारात्मक रोगियों को घर / संस्थागत संगरोध में, पोस्टल बैलट से वोट कर सकते हैं।”
देश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने पहले ही हर पोलिंग स्टेशन पर हजार से ज्यादा वोटरों की मनाही कर दी है। इसके कारण 34 हजार ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं और इनकी संख्या 45 फीसदी बढ़कर एक लाख 6 हजार हो जाएगी। इनके लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल और बाकी संसाधनों की भी ज़रूरत होगी।
EC decides not to extend postal ballot facility to citizens above 65 yrs of age in Bihar&other impending by-polls.But specially-abled voters who are above 80 yrs&those in essential services&the #COVID19 positive patients in home/institutional quarantine, can vote by postal ballot pic.twitter.com/tUTzcpsRXW
— ANI (@ANI) July 16, 2020
इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल आयोग ने 65 साल से ऊपर के वोटरों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा वाले नोटिफेकेशन को जारी नहीं किया था, लेकिन अब चुनाव आयोग का कहना है कि उन वोटरों के लिए जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, कोविड-19 संक्रमित या संदिग्ध और ज़रूरी सुविधाओं में लगे वोटरों को पोस्टल बैलेट की सुविधा रहेगी।
