15 साल से पुरानी EVM के इस्तेमाल पर रोक की मांग, डीएमके ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

15 साल से पुरानी EVM के इस्तेमाल पर रोक की मांग, डीएमके ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

चेन्नई। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले डीएमके ने मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर चुनाव में 5 साल से पुरानी ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक की मांग की है। तमिलनाडु में राज्य विधानसभा की 234 सीटों के लिए 6 अप्रेल को चुनाव होना है।

डीएमके नेता एस भारती द्वारा दायर की गई याचिका में सभी मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान सीसीटीवी के जरिए सीधा प्रसारण/वेब पर प्रसारण करने और ईवीएम रखे जाने के कक्षों मतगणना केंद्रों में जैमर (सिग्नल को बाधित करने के लिए अवरोधक) लगाए जाने का भी अनुरोध किया गया है।

इतना ही नहीं याचिका में निर्वाचन अधिकारियों को कम से कम 50 प्रतिशत वीवीपीएटी की गणना करने का निर्देश दिए जाने की भी मांग की गई है। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति ने डीएमके की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर उससे 29 मार्च तक जवाब मांगा है।

इतना ही नहीं अदालत ने चुनाव आयोग को सभी राजनीतिक दलों के साथ तत्काल बैठक करने का भी निर्देश दिया है जिससे वीडियोग्राफी के मकसद से सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए संवेदनशील मतदान केंद्र चिह्नित किए जा सकें।

अदालत ने चुनाव आयोग को भेजे गए नोटिस में पूछा है कि क्या चुनाव आयोग 15 साल से पुरानी ईवीएम का इस्तेमाल बंद करेगा। इसके अलावा चुनाव आयोग से यह भी पूछा गया है क्या ईवीएम वाले कक्षों के आस-पास जैमर लगाए जा सकते हैं। पीठ ने कहा कि वीवीपीएटी (VVPAT)की गणना नियमों के अनुसार अनुमति होनी चाहिए।

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TeamDigital