दिल्ली दंगा: कोर्ट ने लूट और आगजनी के दोषी दिनेश यादव को 5 साल की सजा सुनाई
नई दिल्ली। फरवरी 2020 में हुए दंगों के संबंध में दिल्ली के एक अदालत ने गुरुवार को दिनेश यादव नामक व्यक्ति को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। दिनेश यादव पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए दंगे में दोषी ठहराया गया पहला व्यक्ति है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने पिछले महीने अपने फैसले में दिनेश यादव को एक घर को आग लगाने वाली दंगाई भीड़ में शामिल होने का दोषी पाया था।
पिछले महीने अदालत ने दिनेश यादव को धारा 143 (गैरकानूनी सभा का सदस्य), 147 (दंगा करने की सजा), 148 (घातक हथियार से लैस दंगा), 457 (घर में अतिचार), 392 (डकैती) के तहत दोषी ठहराया था।
मामले की सुनाई के दौरान यादव की अधिवक्ता शिखा गर्ग ने बताया, ‘अदालत ने उनके मुवक्किल पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है।”
दिल्ली के गोकुलपुरी में 70 वर्षीय मनोरी नाम की महिला के साथ ये लूट की गई थी। मनोरी ने आरोप लगाया था कि करीब 200 दंगाइयों की भीड़ ने उनके घर पर हमला किया था और जब ये घटना हुई थी तब उनका परिवार घर पर नहीं था।
उनके अनुसार, “दंगाइयों ने घर से सारा सामान लूट लिया था। यही नहीं, वो बाहर बंधे भैंस तक भी अपने साथ ले गए।” 25 वर्षीय दिनेश यादव को आठ जून 2020 को गिरफ्तार किया गया था और तीन अगस्त, 2021 को उसपे आरोप तय किये गए थे। अदालत ने यादव को छह दिसंबर को उसे दोषी करार दिया।
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में सीएए-एनआरसी के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा के बाद सांप्रदायिक झड़पें हुई थीं, जिसमें कम से कम 54 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।