दिल्ली में 3 महीने के लिए लागू हुआ NSA, शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार

दिल्ली में 3 महीने के लिए लागू हुआ NSA, शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल ने एक अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत दिल्ली पुलिस को, किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार दिया है।

शुक्रवार देर रात जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 की धारा तीन की उपधारा (3) का इस्तेमाल करते हुए 19 जनवरी से 18 अप्रैल तक दिल्ली पुलिस आयुक्त को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार दे दिया है। यह अधिसूचना राज्यपाल की मंजूरी के बाद 10 जनवरी को जारी की गई थी।

दिल्ली में यह कानून 19 जनवरी से 18 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत किसी भी शख्स को पुलिस कई महीनों तक हिरासत में रख सकती है, अगर उसे लगता है कि वह व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा हो सकता है।

दिल्ली में जहाँ जेएनयू, जामिया जैसे विश्वविधालयो में धरने प्रदर्शनों का दौर जारी है वहीँ दिल्ली के शाहीन बाग़ सहित कई इलाको में नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ महिलाएं पिछले 35 दिनों से धरने पर बैठी हैं। ऐसे में दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के प्रभावी होने को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह नियमित आदेश है जो हर तीन महीने पर जारी किया जाता है और मौजूदा परिस्थितियों से इसका कोई लेना देना नहीं है।

फिलहाल नागरिकता कानून के खिलाफ देशभर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली में तीन महीने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने की अधिसूचना को लेकर लोगों के मन में आशंकाएं अवश्य पैदा हो रही हैं। इस मामले में सरकार की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है, जिससे साफ़ हो सके कि दिल्ली में एनएसए किन कारणों से लागू किया गया है।

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TeamDigital