दिल्ली हाईकोर्ट ने सुदर्शन न्यूज़ के “यूपीएससी जिहाद” कार्यक्रम पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुदर्शन न्यूज़ के “यूपीएससी जिहाद” कार्यक्रम पर रोक लगाई

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुदर्शन न्यूज़ के उस कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगा दी है जिसमे सिविल सर्विसेज पास करने वाले मुसलमानो को जामिया के जेहादी कहा गया है। इस कार्यक्रम को यूपीएससी जिहाद नामक शीर्षक से प्रसारित किया जाना था।

सुदर्शन न्यूज़ के कार्यक्रम पर हाईकोर्ट ने यह रोक जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों की एक याचिका की सुनवाई के बाद लगाई है। सुदर्शन न्यूज़ के स्वयंभू मालिक और चीफ एडिटर सुरेश चव्हाणके ने इस कार्यक्रम के अंश वाला एक प्रोमो ट्विटर पर साझा किया था।

यूपीएससी जिहाद नामक शीर्षक वाले इस वीडियो में सुरेश चव्हाणके ने जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी के रेजिडेंशियल कोचिंग के छात्रों के सिविल सेवा परीक्षा में पास होने को लेकर उनके लिए जामिया के जेहादी शब्द का इस्तेमाल किया है।

इस मामले में जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस नवीन चावला की एकल पीठ ने एक अर्जेंट सुनवाई में सुदर्शन न्यूज़ के कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक का आदेश जारी किया।

जामिया के छात्रों की तरफ से हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि इस शो का प्रस्तावित प्रसारण और यह विवादित ट्रेलर केबल टीवी नेटवर्क (रेगुलेशन) कानून के प्रोग्राम कोड का उल्लंघन है। ट्रेलर में हेट स्पीच और मानहानि सामग्री भी है, जो आईपीसी की धारा 153ए (1), 153बी (1), 295ए और 499 के तहत अपराध हैं।

याचिका में कहा गया कि सुदर्शन न्यूज़ के मालिक और चीफ एडिटर सुरेश चव्हाणके ने गैर-हिंदू दर्शकों को लक्षित करते हुए यह कहकर डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही ‘जामिया के जिहादी’ कलेक्टर और सचिव बनेंगे।

जामिया के छात्रों की तरफ से हाईकोर्ट में पेश हुए वकील शादान फरासात ने शो के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि इसमें कथित तौर पर ऐसा कंटेंट है, जो जामिया मिलिया इस्लामिया, यहां के पूर्व छात्रों और बड़े स्तर पर मुस्लिमों को बदनाम कर सकता है, उन पर हमलावर हो सकता है और उनके खिलाफ नफरत भड़का सकता है।

याचिका पर तुरंत सुनवाई की आवश्यकता मानते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया के छात्रों की याचिका पर सुनवाई के बाद सुदर्शन न्यूज़ के कार्यक्रम के प्रसारण पर पाबंदी का आदेश दिया।

इससे पहले इस मामले में जामिया यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने भी यूनिवर्सिटी प्रशासन से सुदर्शन न्यूज़ के मालिक और एडिटर सुरेश चव्हानके के खिलाफ आपराधिक मानहानि सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराये जाने की मांग की थी।

क्या है मामला:

खुद को सुदर्शन टीवी का मालिक और चीफ एडिटर कहने वाले सुरेश चव्हाण के अपने चैनल पर एक कार्यक्रम पर शीघ्र होने वाले प्रसारण से जुड़े वीडियो का प्रोमो ट्विटर पर साझा किया है। इस वीडियो में यूपीएससी परीक्षा में मुसलमानो के पास होने को लेकर बेवजह और बिना तथ्यों के सवाल उठाये गए हैं।

वीडियो में सुरेश चव्हाणके यूपीएससी पास करने वाले मुसलमानो के लिए जेहादी शब्द का इस्तेमाल करता दिख रहा है। इस वर्ष यूपीएससी में जामिया रेजिडेंशियल अकेडमी से कोचिंग प्राप्त करने वाले मुस्लिम छात्रों के बड़ी तादाद में यूपीएससी क्लियर करने वालो के लिए सुरेश चव्हाणके जामिया के जेहादी शब्द का इस्तेमाल करता दिख रहा है।

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TeamDigital