उमर खालिद की ज़मानत अर्ज़ी ख़ारिज, कोर्ट ने कही ये बात
नई दिल्ली। दिल्ली दंगो से जुड़े मामले में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की ज़मानत अर्ज़ी एक बार फिर ख़ारिज हो गई है। उमर खालिद पिछले दो साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं।
उमर खालिद की तरफ से दायर की गई ज़मानत याचिका को मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद अन्य आरोपियों के लगातार संपर्क में था और उसके ऊपर लगे आरोप प्रथम दृष्टया सच नजर आते हैं।
जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सीएए विरोधी प्रदर्शन हिंसक दंगों में तब्दील हो गए, जिनकी साजिश प्रथम दृष्टया षड्यंत्रकारी बैठकों में रचे जाने के संकेत मिलते हैं।
बता दें कि नागरिकता संसोधन कानून (CAA) के खिलाफ देशभर में कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए थे। वहीँ दिल्ली के कुछ इलाको में नागरिकता संसोधन कानून (CAA) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान दंगे भड़क उठे थे।
फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुए दंगों की कथित साजिश को लेकर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज मामले में उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया था।