दिल्ली में येलो अलर्ट: पढ़िए – पाबंदियों के साथ क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

दिल्ली में येलो अलर्ट: पढ़िए – पाबंदियों के साथ क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की तादाद में अचानक आये उछाल के बाद येलो अलर्ट जारी किये गया है। दिल्ली सरकार ने यह येलो अलर्ट ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत जारी किया है।

‘येलो’ अलर्ट के तहत रात्रि कर्फ्यू लगाना, स्कूलों तथा कॉलेजों को बंद करना, गैर आवश्यक सामान की दुकानों को सम-विषम आधार पर खोलना और मेट्रो ट्रेनों तथा सार्वजनिक परिवहन की बसों में यात्रियों के बैठने की क्षमता आधी करने जैसे उपाय आते हैं।

मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड स्थिति की समीक्षा करने के बाद कहा कि दिल्ली में संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ज्यादातर लोगों में बीमारी के हल्के लक्षण हैं।

‘येलो’ अलर्ट तब जारी किया जाता है जब कोविड संक्रमण दर लगातार दो दिनों तक 0.5 प्रतिशत से अधिक रहती है। दिल्ली में पिछले दो दिनों से संक्रमण दर 0.5 प्रतिशत से अधिक है।

केजरीवाल ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग मास्क पहने बिना बाजार और मॉल जा रहे हैं तथा उन्होंने लोगों से कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं लेकिन चिकित्सीय ऑक्सीजन के इस्तेमाल में वृद्धि नहीं हुई है तथा अस्पतालों में बिस्तरों या आईसीयू बिस्तरों की मांग नहीं बढ़ी है जिसका मतलब है कि ज्यादातर लोगों का घर पर ही उपचार हो रहा है।

इन चीजों पर लगी पाबंदी

लाइब्रेरी व कोचिंग सेंटर के साथ शैक्षणिक संस्थान, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, सम्मेलन कक्ष, बैंक्वेट हॉल, स्पा एंड वेलनेस क्लिनिक, योग संस्थान, जिम, मनोरंजन पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, स्वीमिंग पूल, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, राजनीतिक सम्मेलन, बीटुबी प्रदर्शनी।

  • मेट्रो: बैठने की क्षमता के 50 फीसदी यात्रियों को इजाजत।
  • बस: बैठने की क्षमता का 50 फीसदी, छूट प्राप्त लोग ही कर सकेंगे सफर।
  • ऑटो, ई-रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा: सिर्फ दो सवारी।
  • मैक्सी कैब: पांच सवारी।
  • आरटीवी: 11 सवारी।
  • धार्मिक स्थल: खुलने के बाद भी प्रवेश की इजाजत नहीं।
  • अंत्येष्ठि संस्कार: बीस लोग हो सकते हैं शामिल।
  • शादी समारोह: घर व कोर्ट रूम में होंगी, 20 लोग ही शामिल।
  • पार्क, गार्डेन व गोल्फ कोर्स: घूमने, दौड़ने का खेलने की ही इजाजत, नहीं हो सकेगी पिकनिक।
  • स्पोर्ट्स कॉप्लेक्स व स्टेडियम: प्रशिक्षण कार्यों में ही होगा इस्तेमाल।
  • निजी दफ्तर: 50 फीसदी की क्षमता पर सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे के बीच खुलेंगे। छूट से संबंधित सेवाओं में 100 फीसदी तक मौजूदगी संभव।
  • दिल्ली सरकार के दफ्तर: अधिकारी रहेंगे 100 फीसदी तो नीचे के कर्मचारी 50 फीसदी, विभीगीय अध्यक्ष करेगा इसे लागू करने का इंतजाम।
  • केंद्र सरकार के दफ्तर: केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार चलेंगे।
  • होटल व लॉज: सिर्फ कमरों में अतिथियों को ठहराने व उनके खानपान का ही होगी इजाजत, दूसरी सारी गतिविधियां रहेंगी बंद
  • रेस्टोरेंट व बार: 50 फीसदी क्षमता पर सुबह आठ से रात 10 बजे के बीच रेस्टोरेंट और दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक बार
  • साप्ताहिक बाजार: एमसीडी, एनडीएमसी, डीसीबी के सिर्फ एक जोन में एक दिन में लगेगी बाजार, आम दिनों की तुलना में 50 फीसदी वेंडर को ही रहेगी दुकान लगाने की इजाजत।
  • दुकान: सुबह 10 बजे से शाम आठ बजे के बीच सम-विषम फार्मूले से खुलेंगी दुकानें। शॉप नंबर के हिसाब से तय होगा दिन।
अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें

TeamDigital