तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए 122 विदेशी नागरिको को मिली ज़मानत
नई दिल्ली। दिल्ली के निजामुद्दीन मर्कज़ मामले के खुलासे के बाद गिरफ्तार किये गए तब्लीगी जमात के 122 विदेशी अनुयाइयों को आज कोर्ट ने ज़मानत दे दी। इन पर आरोप है कि ये वीजा शर्तों का उल्लंघन कर धार्मिक गतिविधियों में शामिल हुए थे। इसमें ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, चीन, मलेशिया और फिलीपींस के नागरिक शामिल हैं।
बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने तब्लीगी जमात के कार्मक्र्म में शामिल होने भारत आये 122 विदेशी नागरिको को 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी।
आज ज़मानत पाने वाले विदेशी नागरिको पर देश में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जारी किये गये सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने का भी आरोप है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहिना कौर ने दस हजार रुपये के निजी मुचलके पर विदेशियों को जमानत दी।
सुनवाई के दौरान ये सभी विदेशी नागरिक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये अदालत के समक्ष पेश हुए। उनकी पहचान मलेशियाई उच्चायोग के संबंधित अधिकारी के साथ-साथ जांच अधिकारी द्वारा की गई।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के दौरान तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए 2765 विदेशी नागरिको के वीजा निरस्त कर दिये और उन्हें कालीसूची में भी डाल दिया है।