लाइव: बाबरी विध्वंस मामले में सभी आरोपी बरी
नई दिल्ली। 06 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाये जाने के मामले में लखनऊ में आज सीबीआई की विशेष अदालत अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय करियार और साध्वी ऋतंबरा सहित कई नामी चेहरे आरोपी हैं।
अभी अभी:इस मामले में कोर्ट ने अपने फैसले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने 06 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की घटना को सुनियोजित नहीं माना बल्कि आकस्मित माना है। अदालत ने फैसले में यह भी कहा कि आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत पेश नहीं किये गए। अभियोजन पक्ष अपने आरोपों को सिद्ध करने में असफल रहा है।
अभी अभी: कोर्ट रूम में दाखिल हुए जज एस के यादव, जज ने फैसला सुनाना शुरू किया
कोर्ट का दरवाजा बंद हो चूका है, निजी पेशी से छूट दिए जाने के 6 आरोपियों के अलावा अभी आरोपी कोर्ट के अंदर हैं। शेष रहे साक्षी महाराज भी अभी अभी कोर्ट पहुंच चुके हैं।
सीबीआई के स्पेशल जज सुरेंद्र कुमार यादव, अदालत परिसर पहुंच गए हैं। अब से थोड़ी देर बाद फैसला सुनाया जाएगा। राम विलास वेदांती, साध्वी ऋतंभरा कोर्ट पहुंच गई हैं। कोर्ट के अंदर 16 कुर्सियां लगाई गई हैं। 06 आरोपियों को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी गई है।
कोर्ट पहुंच रहे बीजेपी नेता:
आज कोर्ट के फैसले के मद्देनज़र इस मामले में आरोपी बीजेपी और हिन्दू संगठनो से जुड़े नेता कोर्ट पहुंच रहे हैं। राम विलास वेदांती, साध्वी ऋतंभरा, विनय कटियार कोर्ट पहुंच चुके हैं, चंपत राय, जय भगवान गोयल और रामजी गुप्ता भी सीबीआई कोर्ट पहुंच गए हैं। वहीँ बीजेपी के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिये फैसला सुनेगे।
49 आरोपियों में 17 का निधन:
बाबरी विध्वंस मामले में कुल 49 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, इनमें से 17 का निधन हो चुका है, बाकी 32 आरोपी अभी मौजूद हैं। इनमे से बाबरी विध्वंस के आरोपी लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा व विष्णु हरि डालमिया पर धारा 120 बी यानी आपराधिक साजिश रचने के आरोप में आईपीसी की धारा 120 बी, 147, 149, 153ए, 153बी और 505 (1) के तहत मुकदमा चला।
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