शाहीन बाग़ में सड़क खुलवाने के लिए हाईकोर्ट ने पुलिस को दिए निर्देश
नई दिल्ली। नागरिकता कानून के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग़ में सड़क पर चल रहे प्रदर्शन के कारण मार्ग बंद होने के मामले में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखकर रास्ता खुलवाने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए हैं।
अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस और संबंधित विभाग जैसे ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार जो भी ठीक कदम हो वो उठाएं और रास्ता खुलवाएं। अदालत ने अपने इस फैसले में प्रदर्शनकारियों के बारे में कुछ नहीं कहा है।
अदालत ने अपने आदेश में जो सबसे अहम बात कही है वो ये है कि जनहित का ध्यान रखते हुए ही कोई कार्रवाई की जाए। हालाँकि अदालत ने इसके लिए कोई डेडलाइन निश्चित नहीं की है।
कालिंदी कुंज-शाहीन बाग़ मार्ग पर अवरोध को लेकर दो याचिकाएं दायर की गई थीं। इन याचिकाओं में कहा गया कि मार्ग अवरुद्द होने के कारण आम लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं।
गौरतलब है कि नागरिकता कानून खिलाफ शाहीन बाग में आज भी धरना जारी है। इस धरने के कारण कालिंदी कुंज से शाहीन बाग़ की तरफ जाने वाला रास्ता डाइवर्ट किया गया है।
शाहीन बाग़ में पिछले 15 दिसंबर से धरना जारी है, नागरिकता कानून वापस लेने की मांग को लेकर चल रहे धरने में बड़ी तादाद में महिलाएं शामिल हैं। शाहीन बाग़ धरने को लेकर अभी हाल ही में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा था कि बेहतर हो कि प्रदर्शनकारी लोग खुद ही जगह छोड़ दें।
वहीँ इस धरने में अब तक कांग्रेस सहित कई दलों के कद्दावर नेता और सामजिक संगठनों से जुड़े लोग शामिल हो चुके हैं। इस धरने में शामिल होने के लिए दूर दराज के लोग भी आ रहे हैं।