कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ गैर ज़मानती वारंट

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ गैर ज़मानती वारंट

हैदराबाद। मान हानि के एक मामले में अदालत के सम्मुख पेश न होने पर हैदराबाद की अदालत ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ गैर ज़मानती वारंट जारी किया है।

मानहानि का यह मामला आल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) नेता एस ए हुसैन अनवर ने दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सिंह ने यह कहकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की मानहानि की कि हैदराबाद के सांसद की पार्टी वित्तीय लाभों के लिए दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ रही है।

याचिकाकर्ता के वकील ने मीडिया को बताया कहा कि उन्होंने दिग्विजय सिंह और लेख प्रकाशित करने वाले एक उर्दू दैनिक के संपादक दोनों को कानूनी नोटिस भेजे थे और माफी मांगने को कहा था। उन्होंने कहा कि संपादक ने ऐसा किया, लेकिन दिग्विजय सिंह अदालत में पेश नहीं हुए। सोमवार को इस मामले में दिग्विजय सिंह के वकील ने एक याचिका दायर करके चिकित्सा आधार पर उपस्थिति से छूट की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया और गैर जमानती वारंट जारी किया।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई आठ मार्च को तय की है। दिग्विजय सिंह के वकील ने कहा कि उन्होंने कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष पहले ही रोक को बढ़ाने के लिए याचिका दायर कर दी है।

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TeamDigital