इशरत जहां केस में कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया बरी

इशरत जहां केस में कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया बरी

अहमदाबाद। इशरत जहां एनकाउंटर मामले में आज कोर्ट ने तीनो आरोपियों को बरी कर दिया। आरोपियों को बरी करते हुए सीबीआई अदालत ने कहा कि इशरत जहां लश्कर-ए-तैयबा की आंतकी थी, इस खुफिया रिपोर्ट को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए तीनों अधिकारियों गिरिश सिंघल, तरुण बारोट और अंजु चौधरी को निर्दोष बताते हुए बरी किया जाता है।

अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इशरत जहां का आतंकी नहीं होने को लेकर कोई सबूत नहीं मिला। ऐसे में तीनो अधिकारियों को आरोपों से बरी किया जाता है।

गौरतलब है कि 19 वर्षीय छात्रा इशरत जहां, जावेद शेख उर्फ प्रणेश पिल्लई, अमजद अली अकबर अली राणा और जीशान जौहर को 15 जून 2004 को अहमदाबाद के बाहरी हिस्से में पुलिस ने एक कथित फर्जी मुठभेड़ में मार दिया था। पुलिस ने दावा किया था कि चारों आतंकवादी थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने आए थे।

इस मामले में सीबीआई ने 20 मार्च को अदालत को सूचित किया था कि राज्य सरकार ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अभियोग चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने अक्तूबर, 2020 के आदेश में टिप्पणी की थी उन्होंने (आरोपी पुलिस कर्मियों) ‘आधिकारिक कर्तव्य के तहत कार्य’ किया था, इसलिए एजेंसी को अभियोजन की मंजूरी लेने की जरूरत है।

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TeamDigital