इशरत जहां की ज़मानत अवधि बढ़ाने से कोर्ट का इंकार

इशरत जहां की ज़मानत अवधि बढ़ाने से कोर्ट का इंकार

नई दिल्ली। कोर्ट द्वारा पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां की ज़मानत अवधि बढ़ाने से इंकार किये जाने के बाद अब उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना होगा। इशरत जहां को शादी के लिए दस दिनों की अंतरिम ज़मानत मिली थी।

ज़मानत अवधि बढ़ाने के लिए इशरत जहां की तरफ से दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दायर कर कहा गया था कि उसे कोरोना संक्रमण के लक्षणों के कारण डॉक्टरों ने 5-7 दिनों तक परीक्षण के लिए इंतज़ार करने के लिए कहा है। इसलिए उसकी अंतरिम ज़मानत की अवधि को 4 सप्ताह और बढ़ा दिया जाए। जिससे वह कोरोना संक्रमित पाए जाने पर इलाज कराकर स्वास्थ्य होकर वापस जेल जा सके।

इस अर्जी पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जबाव मांगा था। पुलिस की तरफ से दायर किये गए जबाव में कहा गया है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ का कहना है कि इशरत जहां को सामान्य फ्लू के लक्षण भी हो सकते हैं। इशरत जहां का कोरोना टेस्ट जेल के अंदर रहते हुए भी किया जा सकता है। फ़िलहाल इशरत जहां की अंतरिम ज़मानत की अवधि बढ़ाया जाना उचित नहीं है।

इस पर कोर्ट ने इशरत जहां की अर्जी को ख़ारिज करते हुए उसे शुक्रवार को पुलिस के समक्ष या कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश सुनाया है। बता दें कि इशरत जहां लिए दस दिनों की अंतरिम ज़मानत पर रिहा किया गया था।

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TeamDigital