मानहानि मामले में प्रिया रमानी बरी, एम जे अकबर की याचिका ख़ारिज

मानहानि मामले में प्रिया रमानी बरी, एम जे अकबर की याचिका ख़ारिज

नई दिल्ली। मानहानि मामले में दिल्ली की एक अदालत ने पत्रकार प्रिय रमानी को बरी कर दिया है। अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की याचिका को ख़ारिज कर दिया है।

सोशल मीडिया पर मी टू (#Metoo) अभियान के दौरान पत्रकार प्रिया रमानी ने एमजे अकबर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इस मामले मे पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने प्रिया रमानी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

मानहानि के इस मामले में अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आज अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए पत्रकार प्रिया रमानी को मानहानि के आरोप से बरी करते हुए एमजे अकबर की याचिका ख़ारिज करने का आदेश सुनाया।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी महिला को 20 साल बाद भी उसके साथ हुए दुर्व्यवहार को बताने का हक है। कोर्ट ने कहा कि जिस देश में महिलाओं के सम्मान के बारे में रामायण और महाभारत लिखी गई, वहां महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, यह शर्म की बात है।

कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सामाजिक प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति यौन शोषण नहीं कर सकता है। जज रविंद्र कुमार पांडे ने कहा कि समाज को समझना ही होगा कि यौन शोषण और उत्पीड़न का पीड़ित पर क्या असर होता है और वह किस दौर से गुजरती है।

कोर्ट का फैसला आने के बाद पत्रिकार प्रिया रमानी ने ट्वीट कर कहा कि कोर्ट के फैसले से मैं बहुत खुश हूं। मेरी सच्चाई को कुचलने की कोशिश की जा रही थी लेकिन कानून ने अपना काम सही तरीके से काम किया।उन्होंने कहा कि अदालत में आरोपी के रूप में पीड़िता को ही खड़ा होना होता है। मेरे से साथ खड़ा रहने वाले सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करती हूं, खासतौर पर मेरी गवाह गजाला वहाब, जो अदालत में आई और मेरी ओर से गवाही दी।

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TeamDigital